डा. भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित
30 नवंबर 2026 तक सरल पोर्टल पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
Posted On:
28 Oct 2026 4:42PM
रेवाड़ी, 28 अक्तूबर।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग विभाग की ओर से वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए डा. भीमराव अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतू, अर्ध घुमंतू, टपरीवास, पिछड़ा वर्ग जातियों एवं सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। छात्र 30 नवंबर 2026 तक सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र व छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृति प्रदान की जाति है। इस योजना के अंतर्गत छात्र की पारिवारिक वार्षिक आय चार लाख से कम होनी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10वीं में 60 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र तथा 70 प्रतिशत शहरी क्षेत्र प्राप्त करने पर आठ हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है। वहीं कक्षा बारहवीं में अनुसूचित जाति के छात्र व छात्राओं को 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र तथा 75 प्रतिशत शहरी क्षेत्र प्राप्त करने पर स्नातक प्रथम वर्ष में दाखिला लेने पर आठ हजार से 10 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति के छात्र व छात्राओं के लिए स्नातक में 60 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र तथा 65 प्रतिशत शहरी क्षेत्र प्राप्त करने पर स्नातकोत्तर में दाखिला लेने पर 9 हजार रुपए व 12 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है। पिछड़े वर्ग ए के विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा में 60 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र तथा 70 प्रतिशत शहरी क्षेत्र प्राप्त करने पर आठ हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है, वहीं पिछड़े वर्ग बी तथा अन्य वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 10वीं में 75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 80 प्रतिशत शहरी क्षेत्र प्राप्त करने पर आठ हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है।
जिला कल्याण अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि डा. भीमराव अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के लिए विद्यार्थी हरियाणा का मूल निवासी होना आवश्यक है। इच्छुक विद्यार्थी
https://saralharyana.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि आवेदन आईडी में आवेदक के दस्तावेजों की त्रुटि होने पर आवेदक को 15-15 दिन के तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस अवधि के दौरान आवेदक के द्वारा दस्तावेज ठीक न करने पर आवेदन को रद्द कर दिया जाएग। योजना की पात्रता मानदंड, छात्रवृत्ति की दर तथा योजना से संबंधित अन्य जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट
https://sewa.haryana.gov.in/ पर देख सकते है।
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(Release ID: 10051)