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बेरोजगारी भत्ते के लिए 1 नवंबर से शुरू होंगे आवेदन, 30 नवंबर तक मिलेगा मौका

12वीं पास युवाओं को 1200 और स्नातक को 2000 रुपये मासिक भत्ता, पात्रता की शर्तें पूरी करना जरूरी

Posted On: 29 Oct 2026 3:24PM
हरियाणा सरकार शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के आवेदन 1 नवंबर से शुरू करने जा रही है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक युवा 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
 यह जानकारी देते हुए मण्डल रोजगार अधिकारी पंकज ने जिले के पात्र युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि वे योजना की शर्तों को ध्यान से पढ़कर निर्धारित समय सीमा में आवेदन करें। उन्होंने कहा कि पात्र युवाओं को योजना का लाभ दिलाने के लिए समय पर आवेदन करना जरूरी है, इसलिए अंतिम दिनों का इंतजार करने के बजाय प्रक्रिया पहले ही पूरी कर लें। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 12वीं पास, दो वर्षीय प्रमाण पत्र या डिप्लोमा धारक पात्र युवाओं को 1,200 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वहीं, स्नातक या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले तथा तीन वर्षीय डिप्लोमा धारक पात्र युवाओं को 2,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है। इसके साथ ही 1 नवंबर 2026 तक राज्य के किसी रोजगार कार्यालय में लगातार कम से कम तीन वर्ष से पंजीकरण होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आवेदक किसी शिक्षण संस्थान में विद्यार्थी या प्रशिक्षु नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वह स्वयं रोजगार में संलग्न न हो और सक्षम युवा योजना का लाभार्थी भी न हो। परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार के पास 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की रिहायशी या वाणिज्यिक संपत्ति अथवा दो हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि भी नहीं होनी चाहिए।
जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि पात्र युवा हरियाणा रोजगार विभाग की वेबसाइट  hrex.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, आधार से जुड़ी बैंक पासबुक, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने होंगे।
इसके अतिरिक्त राजस्व अधिकारी से सत्यापित संपत्ति संबंधी शपथ पत्र और स्व-घोषणा पत्र भी जमा करना होगा। विवाहित महिला आवेदकों के लिए ससुराल पक्ष का राशन कार्ड प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे आवेदन करने से पहले सभी पात्रता शर्तों और दस्तावेजों की जांच कर लें। निर्धारित नियमों को पूरा करने वाले युवा 30 नवंबर से पहले अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया पूरी करें।

 

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(Release ID: 10105)