बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए 1 से 30 नवंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन
रोजगार विभाग के पोर्टल पर आमंत्रित किए जा रहे हैं आवेदन
Posted On:
31 Oct 2026 4:46PM
रेवाड़ी, 31 अक्टूबर।
हरियाणा सरकार के रोजगार विभाग द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए 1 नवंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पात्र अभ्यर्थी विभागीय पोर्टल https://www.hrex.gov.in पर निर्धारित अवधि के दौरान आवेदन कर सकते हैं।
सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। आवेदक के पास निवासी प्रमाण-पत्र (डोमिसाइल) तथा परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। आवेदक का रोजगार कार्यालय में पंजीकरण 1 नवंबर 2026 को कम से कम तीन वर्ष पुराना होना चाहिए तथा उसकी आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
इसके अतिरिक्त, आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक के परिवार की आवासीय एवं वाणिज्यिक संपत्ति का मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए अथवा कृषि भूमि दो हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास या दसवीं के बाद दो वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में विद्यार्थी, प्रशिक्षु या अप्रेंटिस के रूप में कार्यरत अभ्यर्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। विवाहित महिला आवेदक के मामले में परिवार की पात्रता निर्धारित करते समय उसके ससुराल पक्ष के परिवार को शामिल किया जाएगा, न कि माता-पिता एवं भाई-बहन के परिवार को। उन्होंने पात्र अभ्यर्थियों से अपील है कि वे आवेदन करने से पहले सभी निर्धारित शर्तों की जांच कर लें और अंतिम तिथि से पूर्व विभागीय पोर्टल पर अपना आवेदन जमा करना सुनिश्चित करें।
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(Release ID: 10309)