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श्री नांदेड साहिब जाने के लिए बीपीएल परिवारों के वरिष्ठ नागरिक 15 अप्रैल तक सरल पोर्टल पर करें आवेदन : उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ

-मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सरकार करवा रही है श्री नांदेड़ साहिब की निशुल्क यात्रा

-मुख्यमंत्री 5 मई को कुरुक्षेत्र जंक्शन से स्पेशल ट्रेन को श्री नांदेड़ साहिब के लिए करेंगे रवाना

Posted On: 11 Apr 2026 4:56PM
PrintRelease पलवल, 11 अप्रैल। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना राज्य के बीपीएल परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरी है, जिसका उद्देश्य उन्हें देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे श्री नांदेड साहिब, अयोध्या, वाराणसी, अमृतसर, कटरा (वैष्णो देवी) और अजमेर शरीफ की सुलभ यात्रा कराना है।
उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत 5 मई को श्री नांदेड़ साहिब जाने के लिए बीपीएल परिवारों से संबंधित पात्र वरिष्ठ नागरिक बुधवार 15 अप्रैल तक सरल पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी श्री नांदेड साहिब जाने वाली स्पेशल ट्रेन को 5 मई को कुरुक्षेत्र जंक्शन से रवाना करेंगे। इस योजना के तहत सरकार द्वारा तीर्थ यात्रियों के रहने, खाने और स्थानीय परिवहन की पूरी व्यवस्था अपने स्तर पर की जाएगी।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य किए गए हैं, जिनमें वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी आईडी), परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), शारीरिक रूप से यात्रा के लिए फिट होने की स्वयं घोषणा तथा पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ न लेने की घोषणा शामिल है। उन्होंने पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक का हरियाणा का निवासी होना और परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। 80 वर्ष से अधिक आयु और 1.80 लाख तक वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिक अपने जीवनसाथी को मुफ्त साथ ले जा सकते हैं, जबकि एक अन्य व्यक्ति को पूर्ण भुगतान पर साथ ले जाने की अनुमति है। 60 से 80 वर्ष आयु वर्ग के पात्र नागरिक भी अपने जीवनसाथी को मुफ्त ले जा सकते हैं और विशेष परिस्थितियों में सहायक को भुगतान के आधार पर साथ ले जा सकते हैं। वहीं 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग या 1.80 लाख से अधिक आय वाले लोग इस योजना का लाभ पूर्ण भुगतान पर उठा सकते हैं। योजना के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति हर तीन वर्षों में केवल एक बार ही इस सुविधा का लाभ ले सकता है। ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर संचालित इस योजना में आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है और हर तीन वर्ष में एक बार ही इसका लाभ लिया जा सकता है।

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