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पलवल, होडल और हथीन में 9 मई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन : सीजेएम हरीश गोयल

-राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा केस का निपटारा

-लोक अदालत में मिलता है शीघ्र व सुलभ न्याय, समय की होती है बचत

Posted On: 06 May 2026 7:44PM
पलवल, 5 मई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार 9 मई 2026 को इस वर्ष की दूसरी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पलवल, होडल और हथीन स्थित न्यायिक परिसर में किया जाएगा। परिवादी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस का निपटारा करवा सकते हैं।
सीजेएम एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल हरीश गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करवा सकता है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे लोगों को शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं।
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(Release ID: 1289)