महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की व्यक्तिगत ऋण योजना की जा रही संचालित :- उपायुक्त सचिन गुप्ता
Posted On:
07 May 2026 4:34PM
रोहतक, 7 मई। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत ऋण योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को बैंक के माध्यम से 1 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। यह योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से संचालित की जा रही है।सचिन गुप्ता ने बताया कि जिला रोहतक के लिए वर्ष 2026-27 हेतु 74 मामलों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है तथा वे हरियाणा की स्थायी निवासी हों। आवेदन करने वाली महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा आवेदक किसी अन्य ऋण योजना में डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 10 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 25 हजार रुपये तक की अनुदान राशि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से प्रदान की जाएगी।उपायुक्त सचिन गुप्ता ने बताया कि इस योजना के तहत उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों तथा गैरकानूनी कार्यों को छोडक़र अन्य सभी स्वरोजगार गतिविधियों को शामिल किया गया है। महिलाएं इस योजना के माध्यम से ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, रेडीमेड कपड़ों का कार्य, फूड स्टॉल, स्टेशनरी, पापड़ एवं अचार निर्माण सहित विभिन्न छोटे व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। उन्होंने महिलाओं का आह्वान किया कि वे इस योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे आएं।सचिन गुप्ता ने बताया कि योजना के लिए आवेदन करते समय आवेदक को आवेदन पत्र के साथ परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार फोटो तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने होंगे। सभी दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम, जिला विकास भवन, कमरा नंबर 224-225 में व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जा सकता है तथा कार्यालय के दूरभाष 01262-250164 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
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(Release ID: 1301)