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चुनावों के लिए मतदाताओं की सुविधा हेतु व्यापक प्रबंध सुनिश्चित

स्थानीय निकाय चुनावों में पहली बार सभी मतदाताओं को वितरित की गई वोटर स्लिप

मतदान के दौरान वोटर कार्ड अथवा निर्धारित पहचान पत्र साथ लाना होगा अनिवार्य

Posted On: 08 May 2026 5:59PM

चंडीगढ़, 8 मई - हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री गौरव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका चुनावों में मतदाताओं की सुविधा तथा अधिकतम मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी मतदाताओं को वोटर स्लिप वितरित की गई हैं। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनावों में पहली बार यह व्यवस्था लागू की गई है।

 

उन्होंने बताया कि चिन्हित मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के सत्यापन एवं पहचान सुनिश्चित करने के लिए सभी उपायुक्तों को माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपना वोटर कार्ड अथवा राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा निर्धारित अन्य कोई वैध पहचान पत्र साथ लाना होगा।

 

सचिव श्री गौरव कुमार ने बताया कि सभी उपायुक्तों को दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों एवं महिला मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर सहायता बूथ तथा पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।

क्रमांक- 2026

सुमित चावला

 

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(Release ID: 1366)