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एफडीए विभाग में अतिरिक्त पद सृजित करने संबंधी रेशनलाइजेशन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी

एफडीए विभाग में वर्तमान 582 स्वीकृत पदों की संख्या को बढ़ाकर 1,424 किया गया प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार के लिए मुख्यालय को तीन विंग में विभाजित किया

Posted On: 18 May 2026 5:14PM

 


चंडीगढ़, 18 मई- मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) विभाग में अतिरिक्त पद सृजित करने संबंधी रेशनलाइजेशन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की गई।

 

रेशनलाइजेशन आयोग ने विभाग के बढ़ते कार्यभार और नियामकीय जिम्मेदारियों का आकलन करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए एफडीए विभाग को व्यापक रूप से मजबूत करने की सिफारिश की है। इसके अंतर्गत आयोग ने एफडीए विभाग में वर्तमान 582 स्वीकृत पदों की संख्या को बढ़ाकर 1424 करने की सिफारिश की है ताकि विभाग की कार्यक्षमता और प्रवर्तन क्षमता को बढ़ाया जा सके।

 

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में, एफडीए विभाग प्रदेश में लगभग 756 दवा निर्माण इकाइयों, 40565 थोक एवं खुदरा दवा दुकानों, 27139 फूड लाइसेंस तथा 84095 पंजीकृत फूड बिजनेस ऑपरेटर्स की निगरानी एवं विनियमन कर रहा है।

 

इसके साथ ही आयोग ने एफडीए में विशेषज्ञता और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और अधिक बेहतर बनाने के लिए मुख्यालय स्तर के कार्यालय का पुनर्गठन करते हुए इसे तीन अलग-अलग विंग- ड्रग विंग, फूड विंग और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में विभाजित करने की भी सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त गुणवत्तापूर्ण परीक्षण और नियामकीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूर्ण रूप से कार्यशील दो ड्रग टेस्टिंग तथा फूड टेस्टिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

 

एफडीए विभाग मुख्य रूप से दो प्रमुख केंद्रीय कानूनों, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 तथा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इन कानूनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम जनता को उपलब्ध करवाए जाने वाले खाद्य पदार्थ और दवाइयां निर्धारित गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप हों, क्योंकि घटिया गुणवत्ता वाले उत्पाद आमजन के स्वास्थ्य और जीवन पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं।

 

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(Release ID: 1743)