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शिकायत के समाधान के लिए शिकायतकर्ता की पूर्ण संतुष्टि है जरूरी : नगराधीश

-नगराधीश प्रीति रावत ने पेंडिंग शिकायतों बारे अधिकारियों की बैठक लेकर की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

Posted On: 22 May 2026 6:35PM
PrintRelease पलवल, 22 मई। अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा राजा शेखर वुंद्रू ने शुक्रवार को समाधान प्रकोष्ठ की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में सभी जिला उपायुक्तों को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वीडियो कांफ्रेंस उपरांत जिला पलवल की नगराधीश प्रीति रावत ने विभागाध्यक्षों की बैठक लेकर सख्त निर्देश दिए कि जिन भी विभागों की समाधान शिविर, सीएम विंडो व जनसंवाद पोर्टल पर शिकायतें पेंडिंग हैं वे सभी पेंडिंग शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करवाना सुनिश्चित करें ताकि समाधान शिविर, सीएम विंडो व जनसंवाद पोर्टल पर शिकायतें पेंडिंग न रहें। उन्होंने कहा कि जिन भी विभागों की शिकायतें पेंडिंग या रि-ओपन हुई हैं वे शिकायतकर्ताओं को कॉल करके उनकी शिकायतों का निपटारा करवाएंगे। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की पूर्ण संतुष्टि उपरांत ही शिकायत का निवारण माना जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि एटीआर ठीक अपलोड न होने पर विभागाध्यक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे।
नगराधीश प्रीति रावत ने कहा कि समाधान शिविर, सीएम विंडो व जनसंवाद पोर्टल के माध्यम से आमजन की शिकायतों का त्वरित निदान करना सरकार की और जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ऐसे में संबंधित अधिकारी समाधान शिविर, सीएम विंडो व जन संवाद पोर्टल पर पेंडिंग शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करवाएं। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर, सीएम विंडो व जनसंवाद पोर्टल पर कोई भी शिकायत पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी विभागाध्यक्ष नागरिक की किसी भी शिकायत को लंबित न रखें और उनका तुरंत समाधान करवाएं।
नगराधीश ने निर्देश दिए कि एटीआर पर विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य है। उन्होंने निर्देश दिए कि एटीआर निर्धारित प्रोफार्मा में ही पोर्टल पर अपलोड करवाएं तथा कोर्ट से संबंधित शिकायत में कोर्ट की तारीख का एटीआर में उल्लेख करते हुए उन्हें रिजेक्ट करवाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायतों से संबंधित पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि जिन विभागों की जो भी शिकायतें लंबित हैं वे उन पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए उन शिकायतों को शून्य पर लाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो शिकायत दो या इससे अधिक बारे रिओपन हुई है उस पर एमिनेंट पर्सन के साइन करवाना अनिवार्य है।

फोटो परिचय--02,03,04,05--।
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(Release ID: 1947)