Elections
azadi ka amrit mahotsav

नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से बनेगी त्रुटिरहित मतदाता सूची: डीसी

सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मौजूद रहेंगे बीएलओ, 30 अगस्त तक दर्ज कराए जा सकेंगे दावे-आपत्तियां

Posted On: 22 Aug 2026 1:42PM

झज्जर, 22 अगस्त
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और अद्यतन बनाने के लिए जिलाभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के पहले दिन शनिवार को बीएलओ दिन भर अपने-अपने मतदान केंद्रों पर मौजूद रहे और नागरिकों से मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने बताया कि यह विशेष अभियान रविवार, 23 अगस्त, 29 और 30 अगस्त को भी जारी रहेगा।
डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के साथ-साथ नाम और अन्य विवरण की भी जांच करे। मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और अद्यतन बनाने में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। 
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष अभियान के दौरान सभी बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संबंधित मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे। नागरिक और पात्र मतदाता इस दौरान मतदाता सूची की जांच करने के साथ-साथ नाम जोड़ने, विवरण में संशोधन या अपात्र नाम हटाने संबंधी आवेदन एवं आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

पात्र नागरिक नाम की जांच करें, छूटे नाम के लिए भरें फॉर्म-6
डीसी ने जिलाभर के नागरिकों से अपील की कि वे प्रारंभिक मतदाता सूची में अपना तथा परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम अवश्य जांचें। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आवश्यक दस्तावेज एवं घोषणा-पत्र के साथ फॉर्म-6 भरकर नाम शामिल करवाने के लिए दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।

नाम, पता या अन्य विवरण में गलती होने पर फॉर्म-8 से संशोधन
मतदाता सूची में नाम, पता, आयु, फोटो अथवा अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर फॉर्म-8 के माध्यम से संशोधन के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के साथ निर्धारित दस्तावेज एवं घोषणा-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

अपात्र या मृत मतदाता का नाम हटाने के लिए फॉर्म-7
डीसी ने बताया कि किसी अपात्र, मृत, स्थानांतरित अथवा अन्य स्थान पर पहले से पंजीकृत मतदाता का नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। नागरिक अपने दावे एवं आपत्तियां संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ) अथवा सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (एईआरओ) के कार्यालय में जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।

30 अगस्त तक दर्ज करा सकते हैं दावे-आपत्तियां
डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां 30 अगस्त 2026 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। नागरिक विशेष अभियान के दौरान अपने क्षेत्र के बीएलओ, ईआरओ या एईआरओ से संपर्क कर आवश्यक जानकारी और सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

मतदाता हेल्पलाइन 1950 से मिलेगी जानकारी
मतदाता सूची से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए नागरिक संबंधित ईआरओ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 के माध्यम से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। डीसी ने झज्जर जिलावासियों से रविवार 23 अगस्त तथा आगामी शनिवार व रविवार 29-30 अगस्त को आयोजित विशेष अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।
-----------------
फोटो कैप्शन: झज्जर जिलाभर के मतदान केंद्रों पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया शनिवार को हुई।
----------

 

*****

 


(Release ID: 4369)