चण्डीगढ़, 24 अगस्त - हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री विपुल गोयल ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी जनता के सेवक हैं और हम सबका यह निरंतर प्रयास होना चाहिए कि नागरिकों की प्रत्येक समस्या का समाधान एक निश्चित समय सीमा में किया जाए।
श्री विपुल गोयल आज जिला नारनौल में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में पहले से निर्धारित 10 परिवादों की गहनता से सुनवाई की गई। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह के नेतृत्व में राज्य सरकार पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
बैठक के दौरान जलभराव की समस्या पर संज्ञान लेते हुए मंत्री ने सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए कि वे मौके पर जाकर तकनीकी व्यवहार्यता की जांच करें, ताकि संबंधित विभाग इस कार्य को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सके। नारनौल में पार्कों की मरम्मत और बेसहारा पशुओं की रोकथाम के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कनीना की पीपला वाली बणी में दूषित पानी के संबंध में अधिकारियों ने समिति को अवगत कराया कि गांव में 7 एकड़ क्षेत्र में तालाब का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए टेंडर जारी हो चुके हैं और इससे समस्या का स्थायी समाधान होगा।
एक अन्य षिकायत की सुनवाई के दौरान कई गांवों में शेड व बोर्ड निर्माण में अनियमितता के मामले में राजस्व मंत्री ने प्रकरण को जांच के लिए सतर्कता विभाग को भेजने के निर्देश दिए।
बनिहाड़ी गांव के बांध पर युवक की संदिग्ध मौत के मामले में उप पुलिस अधीक्षक भारत भूषण ने बताया कि विसरा डाइटम जांच के लिए न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला मधुबन भेजा गया है, जहां से रिपोर्ट और चिकित्सकों की अंतिम राय प्राप्त होने के बाद नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
क्रमांक - 2026
25 अगस्त को पंचकूला जिला के उपभोक्ताओं की बिजली संबंधी शिकायतों की होगी सुनवाई
चंडीगढ़, 24 अगस्त – उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है । उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम सर्कल फोरम पंचकूला के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही दिनांक 25 अगस्त, 2026 को सुबह 11.30 बजे से अधीक्षण अभियंता, पंचकूला के कार्यालय, एससीओ नंबर - 96, पहली मंजिल, सेक्टर-5, पंचकूला में की जाएगी । इस दौरान केवल पंचकूला जिला के उपभोक्ताओं से सम्बंधित शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।
निगम के प्रवक्ता ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे | इनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं । बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।
सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं ।
क्रमांक - 2026
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