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बच्चों को पोक्सो एक्ट एवं कानूनी अधिकारों के प्रति किया जागरूक

Posted On: 31 Aug 2026 4:33PM

कुरुक्षेत्र, 31 अगस्त। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल के कुशल मार्गदर्शन एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-कम-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीतिका भारद्वाज के निर्देशानुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पिपली में बच्चों को पॉक्सो एक्ट एवं कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-कम-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीतिका भारद्वाज ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट, 2012 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देते हुए बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के संबंध में विस्तारपूर्वक जागरूक किया। उन्होंने बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति सजग रहने तथा किसी भी प्रकार की अनुचित घटना होने पर बिना डर एवं झिझक के अपने माता-पिता, अध्यापकों अथवा संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी देने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों एवं सुरक्षा से संबंधित कानूनों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। जागरूकता ही बच्चों को सुरक्षित एवं सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने बच्चों को बताया कि किसी भी प्रकार की परेशानी या अनुचित व्यवहार की स्थिति में चुप न रहें और तुरंत विश्वसनीय व्यक्ति अथवा संबंधित अधिकारी से सहायता प्राप्त करें।
इस अवसर पर विद्यार्थियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण  की नि:शुल्क कानूनी सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्ति इस हेल्पलाइन के माध्यम से नि:शुल्क कानूनी सहायता एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के अध्यापकों को भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बच्चों एवं अन्य पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न नि:शुल्क कानूनी सेवाओं एवं सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी गई।
इस जागरूकता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना, व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति सजग बनाना तथा आवश्यकता पडऩे पर सहायता एवं कानूनी संरक्षण प्राप्त करने के लिए उपलब्ध विभिन्न माध्यमों की जानकारी प्रदान करना था।


 

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(Release ID: 4817)