मतदाता सूची की शुद्धता के लिए जागरूक हों नागरिक
-रविवार को भी जिला के सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मौजूद रहेंगे बीएलओ
-26 व 27 सितंबर को भी चलेगा विशेष अभियान, 30 सितंबर तक दर्ज कराए जा सकेंगे दावे एवं आपत्तियां
झज्जर, 12 सितंबर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी एवं अद्यतन बनाने के लिए जिला में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को जिला के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान आयोजित किया गया। यह जानकारी डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने दी। उन्होंने कहा कि अपडेट मतदाता सूची तैयार करना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रत्येक पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के साथ-साथ अपने विवरण की भी जांच करे।
उन्होंने बताया कि रविवार 13 सितंबर को भी इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने-अपने मतदान केंद्रों पर मौजूद रह कर नागरिकों व छात्र मतदाताओं से मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करेंगे।
पात्र नागरिक अपने नाम और विवरण की करें जांच
डीसी वर्षा खांगवाल ने जिलावासियों से अपील की है कि वे प्रारंभिक मतदाता सूची में अपना तथा अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम अवश्य जांचें। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम, पता, आयु, फोटो अथवा अन्य विवरण सही दर्ज होना आवश्यक है। नागरिक विशेष अभियान के दौरान अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदाता सूची की जांच कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
नाम छूटा है तो फॉर्म-6 के माध्यम से करें दावा
डीसी ने बताया कि यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक दस्तावेज एवं घोषणा-पत्र के साथ फॉर्म-6 भरकर नाम शामिल करवाने के लिए दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। पात्र नागरिक इस सुविधा का लाभ उठाकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाएं।
नाम, पता या अन्य विवरण में त्रुटि होने पर फॉर्म-8 भरें
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में नाम, पता, आयु, फोटो अथवा अन्य किसी विवरण में त्रुटि होने पर नागरिक निर्धारित दस्तावेज एवं घोषणा-पत्र के साथ फॉर्म-8 भरकर संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। डीसी ने कहा कि मतदाता अपने विवरण की जांच करें और किसी प्रकार की गलती पाए जाने पर समय रहते उसे दुरुस्त करवाएं।
अपात्र या मृत मतदाता का नाम हटाने के लिए फॉर्म-7
डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि किसी अपात्र, मृत, स्थानांतरित अथवा अन्य स्थान पर पहले से पंजीकृत मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटवाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। नागरिक अपने दावे एवं आपत्तियां संबंधित बूथ लेवल अधिकारी अथवा निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।
26 व 27 सितंबर को भी चलेगा विशेष अभियान
डीसी ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए 26 व 27 सितंबर को भी जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा। इन दिनों भी बीएलओ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे और नागरिकों से मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करेंगे।
30 सितंबर तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे दावे एवं आपत्तियां
जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने बताया कि मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां 30 सितंबर 2026 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। नागरिक अपने क्षेत्र के संबंधित बीएलओ अथवा निर्वाचक पंजीयन अधिकारी से संपर्क कर मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी एवं आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने जिलावासियों से अपील की कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां निर्धारित समय सीमा में दर्ज करवाएं।
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फोटो। झज्जर जिला में शनिवार को बूथों पर विशेष अभियान के तहत दावे व आपत्तियों का निपटान करते बीएलओ।
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डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल।
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