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मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए नागरिकों ने दर्ज कराए दावे एवं आपत्तियां : डीसी

-बूथों पर मौजूद रहे बीएलओ, मतदाताओं से प्राप्त किए दावे-आपत्तियां

Posted On: 13 Sep 2026 5:25PM
-विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत रविवार को बूथों पर मौजूद रहे बीएलओ

-मतदाताओं ने अपने नाम व विवरण की जांच कर आवश्यक संशोधन के लिए दिए आवेदन

-26 व 27 सितंबर को भी चलेगा विशेष अभियान, 30 सितंबर तक दर्ज कराए जा सकेंगे दावे एवं आपत्तियां

  • झज्जर, 13 सितंबर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी एवं अद्यतन बनाने के लिए जिला में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत रविवार को जिला के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मौजूद रहे। बीएलओ ने मतदान केंद्रों पर पहुंचने वाले नागरिकों एवं छात्र मतदाताओं से मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की तथा आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई। यह जानकारी डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने दी।
मतदाता सूची की शुद्धता के लिए जागरूकता जरूरी
डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि अद्यतन एवं शुद्ध मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के साथ-साथ अपने विवरण की भी जांच करनी चाहिए। उन्होंने जिलावासियों से अपील की कि वे प्रारंभिक मतदाता सूची में अपना तथा अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम अवश्य जांचें।
  • नाम, पता और अन्य विवरण की जांच करें मतदाता
डीसी ने कहा कि मतदाता सूची में नाम, पता, आयु, फोटो अथवा अन्य विवरण सही दर्ज होना आवश्यक है। नागरिक विशेष अभियान के दौरान अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदाता सूची की जांच कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
नाम छूटा है तो फॉर्म-6 से करें आवेदन
डीसी ने बताया कि यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक दस्तावेज एवं घोषणा-पत्र के साथ फॉर्म-6 भरकर नाम शामिल करवाने के लिए दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। पात्र नागरिक इस सुविधा का लाभ उठाकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाएं।
विवरण में त्रुटि होने पर फॉर्म-8 से करवाएं संशोधन
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में नाम, पता, आयु, फोटो अथवा अन्य किसी विवरण में त्रुटि होने पर नागरिक निर्धारित दस्तावेज एवं घोषणा-पत्र के साथ फॉर्म-8 भरकर संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि वे अपने विवरण की जांच करें और किसी प्रकार की गलती पाए जाने पर समय रहते उसे दुरुस्त करवाएं।
अपात्र या मृत मतदाता का नाम हटाने के लिए फॉर्म-7
डीसी वर्षा खांगवाल ने बताया कि किसी अपात्र, मृत, स्थानांतरित अथवा अन्य स्थान पर पहले से पंजीकृत मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटवाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। नागरिक अपने दावे एवं आपत्तियां संबंधित बूथ लेवल अधिकारी अथवा निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।
26 व 27 सितंबर को भी आयोजित होगा विशेष अभियान
डीसी ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए 26 व 27 सितंबर को भी जिला के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा। इन दिनों भी बीएलओ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे और नागरिकों से मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करेंगे।
30 सितंबर तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे दावे एवं आपत्तियां
जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने बताया कि मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां 30 सितंबर 2026 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। नागरिक अपने क्षेत्र के संबंधित बीएलओ अथवा निर्वाचक पंजीयन अधिकारी से संपर्क कर मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी एवं आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने जिलावासियों से अपील की कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां निर्धारित समय सीमा में दर्ज करवाएं।
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फोटो। झज्जर जिला में रविवार को मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान के दौरान मतदाताओं के दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करते बीएलओ।

 

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(Release ID: 6006)