food, civil supplies and consumer affairs
जिला में एक वर्ष के लिए तम्बाकू व अन्य तम्बाकू युक्त उत्पादों पर प्रतिबंध
एक वर्ष के लिए तम्बाकू व अन्य तम्बाकू युक्त उत्पादों पर प्रतिबंध
Posted On:
14 Sep 2026 1:33PM
यमुनानगर, 14 सितंबर- उपायुक्त प्रीति ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला में एक वर्ष के लिए तम्बाकू व अन्य तम्बाकू युक्त उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया जाता है।उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार के आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग डॉ. मनोज कुमार के निर्देशानुसार गुटका, पान मसाला सुगन्धित/सुवासित तम्बाकू, खारा और इसी प्रकार के अन्य उत्पाद जिनमें तम्बाकू का उपयोग किया गया है के निर्माण, भण्डारन, वितरण व बिक्री पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 34) की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (क) के तहत प्रदेश में एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।उपायुक्त प्रीति ने आमजन से अपील की कि तम्बाकू व इससे निर्मित उत्पाद स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं व बहुत सी घातक बीमारियों को कारण बनते हैं इससे ज्यादातर बच्चे बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होते है, इसलिए ऐसे पदार्थों का सेवन न करें साथ ही अपने परिवार व आस-पास के लोगों व बच्चों को इस विषय पर जागरूक करें ताकि सरकार ने जो मुहिम शुरू की है वह सफल हो सके। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जिला में ऐसे प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण, भण्डारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगाई जाए तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाए।
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(Release ID: 6032)