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*मंडलायुक्तों के आकस्मिक अवकाश, दौरों की स्वीकृति संबंधी निर्देशों में संशोधन*

*अब राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के एसीएस के स्तर पर होगी स्वीकृति*

Posted On: 17 Sep 2026 1:27PM

चंडीगढ़, 17 सितंबर—हरियाणा सरकार ने राज्य के मंडलायुक्तों के आकस्मिक अवकाश तथा दौरा कार्यक्रमों से संबंधित निर्देशों में संशोधन किया है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी संशोधित निर्देशों के तहत अब  राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा चकबंदी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त को मंडलायुक्तों के आकस्मिक अवकाश तथा दौरा कार्यक्रमों के संबंध में अपने स्तर पर मंजूरी प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है।

अब मंडलायुक्तों के आकस्मिक अवकाश तथा दौरा कार्यक्रमों से संबंधित सभी आवेदन अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा चकबंदी विभाग को भेजे जाएंगे।

गौरतलब है कि 30 नवंबर, 2017 को जारी पूर्व निर्देशों के तहत मंडलायुक्तों के आकस्मिक अवकाश के आवेदन तथा दौरा कार्यक्रमों की स्वीकृति के प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा चकबंदी विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव को भेजे जाते थे।

क्रमांक -2026


 

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(Release ID: 6372)