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लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का हुआ शुभारंभ

अब एक लाख 80 हजार आय वाले परिवारों की महिलाओं को भी मिलेंगे हर माह 2100 रुपये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महेंद्रगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से नए पोर्टल को किया लांच वर्तमान में जिले में 45674 महिलाओं को मिल रहा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ द

Posted On: 17 Sep 2026 4:25PM
कैथल, 17 सितंबर। हरियाणा सरकार ने महिलाओं और बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महेंद्रगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से नए पोर्टल को लांच किया।  इस चरण के तहत अब 1.80 लाख रुपये वाले परिवारों की पात्र महिलाओं को भी हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

डीसी अपराजिता ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में जिले में 45674 महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा है और दूसरे चरण में 56651 संभावित लाभार्थियों को योजना लाभ देने का लक्ष्य है। इसको लेकर खंड स्तर पर कैम्प लगाए जाएंगे। इसके अलावा पात्र महिलाएं योजना के लिए अपने मोबाइल फोन से भी आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से Deen Dayal Lado Lakshmi App डाउनलोड कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन किया जा सकता है। योजना से संबंधित जानकारी अथवा आवेदन में सहायता के लिए आवेदक जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं पात्र होंगी। इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं शामिल हैं। आवेदक के परिवार की सत्यापित वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या इससे कम होनी चाहिए। इसके साथ ही आवेदक का हरियाणा का निवासी होना आवश्यक है तथा निर्धारित शर्तों के अनुसार कम से कम 15 वर्षों से हरियाणा में निवास होना चाहिए।

विशेष श्रेणियों की महिलाएं भी योजना की पात्र

डीसी अपराजिता ने बताया कि योजना के निर्धारित प्रावधानों के तहत कैंसर से पीड़ित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के मरीजों, दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त तथा हीमोफिलिया और थैलेसीमिया से पीड़ित महिलाओं के लिए भी पात्रता के प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है और उनके बच्चों ने 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। NIPUN भारत मिशन अथवा कुपोषण से उबरने से संबंधित निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले परिवारों के लिए भी योजना के प्रावधान लागू होंगे।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वाली महिलाएं नहीं होंगी पात्र

जिला समाज कल्याण अधिकारी अमितेंद्र ने बताया कि जो महिलाएं पहले से किसी निर्धारित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं, वे दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा/निराश्रित महिला वित्तीय सहायता, दिव्यांग पेंशन और लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना सहित अन्य निर्धारित सरकारी पेंशन एवं सहायता योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कश्मीरी विस्थापित परिवार सहायता, बौना भत्ता, तेजाब पीड़ित सहायता अथवा अन्य निर्धारित सरकारी पेंशन का लाभ लेने वाली महिलाओं पर भी अपात्रता के प्रावधान लागू होंगे।

आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी

उन्होंने बताया कि आवेदन करते समय हरियाणा का डोमिसाइल, आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर तथा महिला के नाम की बैंक पासबुक, विवाहित महिला के मामले में परिवार से संबंधित आधार होना जरूरी हैं। इसके अलावा बिजली बिल या कनेक्शन नंबर, पैन कार्ड तथा यदि आवेदक हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कार्यरत है तो उसका पंजीकरण नंबर भी आवश्यक होगा।

 

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(Release ID: 6431)