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अवैध औद्योगिक गतिविधियों व प्लास्टिक/कचरा जलाने पर रोक के आदेश जारी : जिलाधीश
जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए आदेश
Posted On:
03 Oct 2026 11:16AM
- आवासीय व कृषि क्षेत्रों में बिना अनुमति औद्योगिक गतिविधियां संचालित करने वालों पर होगी कार्रवाई
झज्जर/बहादुरगढ, 03 अक्टूबर
जिलाधीश वर्षा खांगवाल ने जिला में आवासीय एवं कृषि क्षेत्रों में संचालित अवैध औद्योगिक गतिविधियों तथा प्लास्टिक/कचरा जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश की ओर से जारी आदेशानुसार जिला के गांव परनाला, निजामपुर रोड, बामनोली, कानोंदा, खेरपुर, लडरावण, सिदीपुर, लोवा कलां, लोवा खुर्द क्षेत्रों में आवासीय व कृषि भूमि पर प्लास्टिक/कचरा जलाने की शिकायतें सामने आई हैं। इन गतिविधियों से प्रदूषण बढ़ने के साथ-साथ आमजन के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी अवैध औद्योगिक कार्यों, प्लास्टिक/कचरा जलाने तथा बिना हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) की अनुमति के बिजली कनेक्शन का उपयोग कर औद्योगिक गतिविधियां संचालित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
जिलाधीश ने बताया कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 03 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए पुलिस विभाग, डीएमसी झज्जर, एसई यूएचबीवीएनएल झज्जर, डीटीपी झज्जर, बीडीपीओ बहादुरगढ़, क्षेत्रीय अधिकारी एचएसपीसीबी बहादुरगढ़ तथा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बहादुरगढ़ को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे पर्यावरण संरक्षण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत इन आदेशों की सख्ती से पालना करें।
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फ़ोटो। वर्षा खांगवाल, जिलाधीश झज्जर।
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(Release ID: 8323)