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‘महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार’ योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर : उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर

- महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षित कार्यस्थलों को बढ़ावा देने के लिए दिए जाएंगे पुरस्कार

- विभिन्न श्रेणियों में कुल 25 पुरस्कार किए जाएंगे प्रदान

- 15 अक्टूबर 2026 तक किए जा सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

Posted On: 08 Oct 2026 4:22PM
पलवल, 8 अक्टूबर।
हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्यभर में महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक एवं समावेशी कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार’ पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षित कार्यस्थल तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले संस्थानों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।

उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थलों को लैंगिक रूप से संवेदनशील बनाना, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की प्रभावी एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना तथा रोजगार एवं नेतृत्व के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही बाल देखभाल सुविधाओं, लचीली कार्य व्यवस्थाओं और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में कुल 25 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। 

इन श्रेणियों में दिए जाएंगे पुरस्कार
पुरस्कार के लिए विभिन्न प्रकार के संस्थानों को शामिल किया गया है। इनमें सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम, आयोग एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय एवं निजी कंपनियां, औद्योगिक इकाइयां, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई); शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल एवं सेवा क्षेत्र के प्रतिष्ठान तथा गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) शामिल हैं।

केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार होंगे आवेदन
उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि योजना के तहत पात्र एवं इच्छुक संस्थानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर, 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक संस्थान निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदन केवल महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक लिंक onlinemis.wcdhry.gov.in/mssa/institution/register के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। डाक, कूरियर अथवा किसी अन्य ऑफलाइन माध्यम से भेजे गए आवेदन मान्य नहीं होंगे।

उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि आवेदन पत्र, पात्रता मानदंड, मूल्यांकन ढांचा, दिशा-निर्देश तथा नियम एवं शर्तें विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। संस्थानों को सलाह दी गई है कि आवेदन जमा करने से पहले सभी दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और निर्धारित प्रारूप में पूर्ण एवं सही जानकारी के साथ आवेदन करें। अपूर्ण अथवा गलत प्रारूप में प्रस्तुत किए गए आवेदन अस्वीकार किए जा सकते हैं। उन्होंने पात्र संस्थानों से इस पहल में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया, ताकि प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक, समान अवसर प्रदान करने वाले और सशक्त कार्यस्थल वातावरण को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।
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(Release ID: 8772)