अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित
योजना के तहत 2 लाख रुपए तक ऋण की सुविधा- एडीसी
Posted On:
10 Oct 2026 5:23PM
आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर
रेवाड़ी, 10 अक्तूबर।
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऋण आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।
एडीसी राहुल मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि इन योजनाओं के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को विभिन्न आय अर्जित करने वाली गतिविधियां शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदक की परिवार पहचान पत्र के अनुसार वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच तथा हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आवेदक किसी बैंक, सरकारी वित्तीय संस्था अथवा निगम का पूर्व से ऋणी या डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
एडीसी ने बताया कि बैंक टाइअप स्कीम के तहत अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की सूक्ष्म वित्त योजना (एनएसएफडीसी) के तहत अधिकतम 1 लाख रुपए तथा सावधि ऋण योजना के तहत अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ऋण विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम योजना (एएसकेएफडीसी) के तहत विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं के लिए 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक के ऋण के लिए आवेदन किया जा सकता है।
एडीसी राहुल मोदी ने पात्र युवाओं एवं अन्य इच्छुक व्यक्तियों से आह्वान किया कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाकर स्वरोजगार स्थापित करें तथा आत्मनिर्भर बनें। इच्छुक पात्र व्यक्ति निगम की आधिकारिक वेबसाइट https://hscfdc.org.in/ के माध्यम से अथवा नजदीकी निगम कार्यालय या सीएससी केंद्र के माध्यम से ऋण के लिए 31 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। पात्र व्यक्ति निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व आवेदन करना सुनिश्चित करें। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए निगम के दूरभाष नंबर 01274221035 पर संपर्क किया जा सकता है।
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(Release ID: 8862)