चिरायु आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को मिल रहा 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज, नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर करें आवेदन: डीसी
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12 Oct 2026 4:02PM
करनाल, 12 अक्तूबर। डीसी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि चिरायु आयुष्मान भारत योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई योजना का विस्तार है। इस योजना के तहत 1.80 लाख रुपये से कम आय वाले पात्र परिवारों को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त और नकद रहित (कैशलेस) इलाज मिलता है।
उन्होंने बताया कि अब 1.80 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार भी नाममात्र का वार्षिक प्रीमियम देकर इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठा सकेंगे। योजना के अंतर्गत पात्रता परिवार पहचान-पत्र में दर्ज सत्यापित वार्षिक आय के आधार पर तय की जाएगी और पात्र परिवारों को प्रदेश के सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का निशुल्क एवं कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजना को पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए आय स्लैब के अनुसार प्रीमियम दरें निर्धारित की गई हैं। इसके तहत 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए 1,500 रुपये प्रति वर्ष, 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये आय वर्ग के लिए 4,000 रुपये प्रति वर्ष तथा 6 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए 5,000 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम तय किया गया है।
उन्होंने बताया कि पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठाने के लिए नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन परिवारों का आयुष्मान कार्ड आशा वर्करों द्वारा वितरित किए जा चुके हैं, वे भी सीएससी सेंटर पर जाकर सत्यापन करवाएं। पंजीकरण एवं भुगतान गेटवे पोर्टल 30 नवंबर तक खुला रहेगा, जबकि नई पॉलिसी की अवधि 1 नवंबर, 2026 से 31 अक्टूबर, 2027 तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठाएं और अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट
https://chirayuayushmanharyana.in/ पर जाएं।
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(Release ID: 8960)