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गांंव आलापुर में पॉक्सो एक्ट पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

- बच्चों की सुरक्षा समाज की सामूहिक जिम्मेदारी

- प्रत्येक बच्चे को अपने अधिकारों के प्रति होना चाहिए जागरूक

Posted On: 13 Oct 2026 7:27PM

पलवल, 13 अक्टूबर।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल की अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता के मार्गदर्शन तथा प्राधिकरण के सचिव हरीश गोयल के नेतृत्व में विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल आल्हापुर में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता महिपाल बघेल तथा पैरालीगल वॉलंटियर रितू ने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा तथा अच्छे और बुरे स्पर्श के अंतर के बारे में जागरूक किया।

अधिवक्ता महिपाल बघेल ने विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार या शोषण की स्थिति में बिना डरे अपने माता-पिता, शिक्षकों अथवा पुलिस को इसकी जानकारी दें। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है और प्रत्येक बच्चे को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, ताकि जरूरत पडऩे पर समय पर सहायता प्राप्त की जा सके। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को बाल सुरक्षा कानूनों की जानकारी देना तथा उन्हें सुरक्षित वातावरण के महत्व के प्रति जागरूक करना रहा।
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(Release ID: 9115)