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पलवल में अक्टूबर माह में आयोजित होगा मेगा विधिक सेवा-सह-जागरूकता शिविर

- विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं और नि:शुल्क विधिक सहायता की मिलेगी जानकारी

Posted On: 13 Oct 2026 7:26PM
पलवल, 13 अक्टूबर।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पलवल द्वारा अक्टूबर-2026 में मेगा विधिक सेवा-सह-जागरूकता शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर के माध्यम से आमजन को केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, उनकी पात्रता, आवेदन प्रक्रिया तथा नि:शुल्क विधिक सहायता के बारे में जागरूक किया जाएगा। शिविर का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ-साथ उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।

शिविर में शिक्षा, विकास एवं पंचायत, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, कृषि, बैंकिंग, श्रम कल्याण, रोजगार, खाद्य एवं आपूर्ति, बिजली, आयुष, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन, साइबर क्राइम सेल, रेडक्रॉस सोसायटी और कॉमन सर्विस सेंटर सहित विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं की भागीदारी रहेगी। इसके अतिरिक्त एमवीएन यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, पलवल डोनर्स क्लब-ज्योतिपुंज, एम.डी.डी. ऑफ इंडिया तथा शौर्य फाउंडेशन भी शिविर के आयोजन में सहयोग करेंगे। इन विभागों एवं संस्थाओं के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जाएगा।

शिविर की तैयारियों को लेकर अधिकारियों ने की चर्चा
मेगा विधिक सेवा-सह-जागरूकता शिविर के सफल आयोजन तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एडीआर सेंटर पलवल में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त उत्सव आनंद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान शिविर की तैयारियों, आवश्यक व्यवस्थाओं तथा विभिन्न विभागों की सहभागिता को लेकर चर्चा की गई।

बैठक में अधिकारियों एवं संबंधित संस्थाओं को शिविर के बारे में आमजन को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्ति शिविर में पहुंचकर सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं और नि:शुल्क विधिक सेवाओं का लाभ उठा सकें। शिविर के माध्यम से आमजन को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ पात्रता संबंधी शंकाओं का समाधान करने, आवेदन प्रक्रिया में मार्गदर्शन प्रदान करने और नि:शुल्क विधिक सहायता के प्रति जागरूक करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
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(Release ID: 9116)