Social Justice and Empowerment
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना
लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या सरल केंद्र पर करें पंजीकरण
Posted On:
14 Oct 2026 4:26PM
करनाल, 14 अक्तूबर। डीसी डॉ आनंद कुमार शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा माताओं-बहनों को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से प्रतिमाह 2100 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। पहले एक लाख रुपये सालाना आमदनी वाले परिवारों की ही माताओं-बहनों को इस योजना का लाभ मिल रहा था लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा इसका दायरा बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे अब सालाना 1.80 लाख रुपये आमदनी वाले परिवारों की माताएं-बहनें भी इस योजना की लाभ पात्र हैं। उन्होंने जिला की पात्र माताओं-बहनों से अपील की कि वे लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवाएं। अधिक जानकारी के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 2100/- रुपये प्रति माह लाभ दिया जाएगा, जब तक कि लाभार्थी स्वेच्छा से राशि लेना मना ना करें। इस 2100 रुपये में से 1100 रुपये सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जाते हैं और बाकी हिस्से की व्यवस्था तय की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिला लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या सरल केंद्र पर जाकर भी इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। पंजीकरण के समय प्रार्थिया को अपना आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, बैंक खाता नम्बर, हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र, बिजली बिल तथा परिवार के अन्य सदस्यों के आधार कार्ड साथ लेकर आना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए एक परिवार में पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।योजना की पात्रता मानदंड-1. महिला की आयु 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की हो।2. ऐसे परिवार से संबंधित हो जिसकी सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय परिवार सूचना डेटाबेस रिपॉजिटरी (एफआईडीआर) के अनुसार 1 लाख 80 हजार रुपये से अधिक ना हो।3. वह स्वयं या उसका पति (यदि महिला अन्य राज्य से हरियाणा में विवाह करके आई है) हरियाणा का निवासी हो और आवेदन की तिथि तक पिछले 15 वर्षों से हरियाणा राज्य में निवास कर रहे हो।4. इस योजना के अंतर्गत वे महिलाएं भी पात्र होंगी जो पहले से निम्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रही हैं-5. चरण तृतीय और चतुर्थ कैंसर रोगियों के लिए वित्तीय सहायता।6. दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को वित्तीय सहायता।7. हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सैल एनीमिया से ग्रसित योजना।8. इस योजना का लाभ लेने के लिए एक परिवार में पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
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(Release ID: 9192)