एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित
मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के पात्र जोड़ों को मिलती है 2.50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता
सामाजिक समरसता को बढ़ावा दे रही हरियाणा सरकार
नारनौल, 21 अक्तूबर। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के तहत पात्र जोड़ों को 2.50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा इस एससी एसटी वर्ग के लोगों के खिलाफ हुए अत्याचारों तथा चल अचल संपत्ति के नुकसान पर सरकार राहत राशि प्रदान करती है। इसी संबंध में बुधवार को लघु सचिवालय में उपायुक्त अनुपमा अंजली की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत हुई जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक हुई। इस दौरान इन मामलों की समीक्षा की गई।
डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के तहत गैर अनुसूचित जाति के युवक या युवती द्वारा अनुसूचित जाति के युवक या युवती से विवाह करने पर दंपति को 2.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें से 1.25 लाख रुपये संयुक्त बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं, जबकि शेष 1.25 लाख रुपये तीन वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा के रूप में रखे जाते हैं।
बैठक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अत्याचार के पीड़ितों को प्रदान की गई राहत राशि तथा पुनर्वास सुविधाओं की भी समीक्षा की गई।
फोटो-जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक लेती डीसी अनुपमा अंजली।
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