पेंशनरों को 30 नवंबर तक देना होगा बायोमेट्रिक जीवित प्रमाण पत्र
बुजुर्ग व बीमार पेंशनर घर बैठे भी कर सकेंगे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रक्रिया
Posted On:
22 Oct 2026 4:54PM
प्रदेश सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपनी पेंशन निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए 30 नवंबर तक बायोमेट्रिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। जिला खजाना कार्यालय हिसार से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों की सुविधा के लिए प्रमाण पत्र जमा करवाने की तिथियां निर्धारित की गई हैं।
यह जानकारी देते हुए जिला कोषाधिकारी नरेंद्र ने बताया कि खजाना कार्यालय हिसार से करीब 10 हजार पेंशनर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं, ताकि कार्यालय में एक साथ भीड़ न हो और सभी पेंशनरों को सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि खजाना कार्यालय में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए पेंशनरों को अपने नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर के अनुसार पहुंचना होगा, जिनमें ए, बी, सी और डी अक्षर से नाम शुरू होने वाले पेंशनर 2 से 6 नवंबर तक, ई, एफ, जी, एच, आई और जे अक्षर से नाम शुरू होने वाले पेंशनर 9 से 14 नवंबर तक, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू और आर अक्षर से नाम शुरू होने वाले पेंशनर 19 से 23 नवंबर तथा एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड अक्षर से नाम शुरू होने वाले पेंशनर 24 से 27 नवंबर तक अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। जिला कोषाधिकारी नरेंद्र ने बताया कि जो बुजुर्ग या बीमार पेंशनर खजाना कार्यालय आने में असमर्थ हैं, वे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रतिनिधि के माध्यम से घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इस सुविधा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क लागू होगा।
उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथियों में किसी कारणवश जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं करवा पाने वाले पेंशनर 30 नवंबर को भी खजाना कार्यालय पहुंचकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जिला कोषाधिकारी ने पेंशनरों से कहा कि जीवित प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए खजाना कार्यालय आना अनिवार्य नहीं है। वे अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्र पर यह प्रक्रिया पूरी करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो पेंशनर उपखजाना बरवाला, उकलाना व आदमपुर से पेंशन प्राप्त कर रहें है, उनको अपना जीवित प्रमाण पत्र संबंधित उपखजाना कार्यालय में ही जमा करवाना होगा। खजाना कार्यालय या बैंक में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने जाते समय पेंशनर अपने साथ पीपीओ, पैन कार्ड व आधार कार्ड की प्रतिलिपि के साथ साथ आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवश्य लेकर आएं। उपखजाना कार्यालय उकलाना और आदमपुर से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को अपना जीवन प्रमाण पत्र संबंधित बैंक के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर अपने संबंधित बैंक में प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं।
पारिवारिक पेंशनरों को हरियाणा सरकार की हिदायतों के अनुसार अपना पुन: विवाह न करने का प्रमाण पत्र विभाग से सत्यापित करवाकर देना होगा। वहीं पेंशन प्राप्त कर रहे आश्रित बच्चों के लिए परिवार पहचान पत्र के अनुसार आय प्रमाण पत्र देना भी जरूरी है। खजाना कार्यालय ने पेंशनरों से समय रहते जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की अपील की है, ताकि उनकी पेंशन जारी रहने में किसी प्रकार की परेशानी न आए। कार्यालय में शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा।
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(Release ID: 9754)