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हरियाणा में गुड गवर्नेंस पुरस्कार के लिए पहली नवंबर से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया : उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर

- सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा पुरस्कार, 51 हजार रुपये तक की नकद राशि

- सरकारी कर्मचारी 1 से 25 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन, राज्य स्तर और जिला स्तर पर दिए जाएंगे सुशासन पुरस्कार, 4 कर्मचारियों की टीम भी कर सकेगी आवेदन

Posted On: 22 Oct 2026 4:33PM


पलवल, 22 अक्टूबर।
हरियाणा सरकार ने सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, नवाचार और बेहतर प्रशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2026 (हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2026) अधिसूचित की है। इस योजना के तहत असाधारण एवं नवाचारपूर्ण कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार राज्य स्तर और जिला स्तर पर प्रदान किए जाएंगे।

उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2026 के अनुसार, राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को 51,000 रुपये प्रति सदस्य तथा जिला स्तर पर चयनित कर्मचारियों को 31,000 रुपये प्रति सदस्य नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त विजेताओं को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे।

राज्य स्तर पर मिलेंगे दो श्रेणियों में पुरस्कार
उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2026 के तहत राज्य स्तर पर दो श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें राज्य फ्लैगशिप पुरस्कार और राज्य पुरस्कार शामिल हैं। दोनों श्रेणियों में अधिकतम पांच-पांच पुरस्कार प्रदान किए जा सकेंगे। राज्य स्तर के पुरस्कार विजेताओं को 51,000 रुपये प्रति सदस्य की दर से नकद राशि मिलेगी। साथ ही, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। प्रशस्ति पत्र की प्रति संबंधित प्रशासनिक सचिव के माध्यम से कर्मचारी की सर्विस बुक में भी रखी जा सकेगी।

जिला स्तर पर भी होंगे सम्मानित
जिला स्तर पर प्रत्येक जिला में अधिकतम पांच पुरस्कार दिए जा सकेंगे। इन पुरस्कारों के तहत चयनित कर्मचारियों को 31,000 रुपये प्रति सदस्य नकद राशि, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। जिला स्तर के पुरस्कारों के लिए प्रशस्ति पत्र संबंधित मंडलायुक्त द्वारा जारी किया जाएगा। इसके लिए उपायुक्त की सिफारिश आवश्यक होगी। पुरस्कारों की स्वीकृति संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा दी जाएगी।

चार कर्मचारियों की टीम भी कर सकेगी आवेदन
उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2026 के तहत कोई कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से या अधिकतम चार सदस्यों की टीम के रूप में आवेदन कर सकता है। टीम के प्रत्येक सदस्य को समान राशि प्रदान की जाएगी, चाहे उसका पद या रैंक कुछ भी हो। इस योजना का लाभ हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों, वैधानिक प्राधिकरणों, मिशनों, समितियों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों और सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण वाले सार्वजनिक उपक्रमों के पात्र कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें ग्रुप-ए, बी, सी और डी के कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा अधिसूचना में निर्धारित विभिन्न माध्यमों से नियुक्त संविदात्मक कर्मचारियों को भी पात्रता दी गई है। 

1 जनवरी 2025 से 30 अक्टूबर 2026 तक के कार्यों पर होगा विचार
उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2026 के तहत पुरस्कारों के लिए कर्मचारियों के प्रदर्शन की मूल्यांकन अवधि 1 जनवरी 2025 से 30 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित की गई है। इस अवधि के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों, नवाचारों और योजनाओं के प्रभाव के आधार पर आवेदनों पर विचार किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 1 नवंबर 2026 से शुरू होगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। राज्य स्तर और जिला स्तर के पुरस्कारों के लिए विजेताओं का चयन अधिमानतः 15 दिसंबर 2026 तक पूरा किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य
पुरस्कार के लिए आवेदन निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। आवेदन का लिंक
haryanagoodgovernanceawards.haryana.gov.in है। आवेदन संबंधित कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। विभागाध्यक्ष अपनी विस्तृत टिप्पणी के साथ आवेदन संबंधित प्रशासनिक सचिव को भेजेंगे। इसके बाद प्रशासनिक सचिव अपनी टिप्पणी और सिफारिश सहित आवेदन को सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसंधान इकाई) के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। राज्य स्तर पर पुरस्कारों के लिए आवेदन सीधे सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे। संबंधित प्रशासनिक सचिव विभागाध्यक्षों से परामर्श करके पात्र कर्मचारियों या टीमों के नामों की सिफारिश भी कर सकेंगे।

आवेदन के साथ देने होंगे ये दस्तावेज
आवेदकों को अपने आवेदन के साथ अधिकतम 200 शब्दों का परियोजना विवरण देना होगा। इसमें संबंधित कार्यक्रम या पहल, क्रियान्वयन की रणनीति, कार्यान्वयन अवधि, उल्लेखनीय उपलब्धियां, परिणाम, सकारात्मक प्रभाव, विस्तार की संभावनाएं और स्थायित्व का उल्लेख करना होगा। इसके अतिरिक्त अधिकतम 10 स्लाइड की पावरपॉइंट प्रस्तुति, कर्मचारी का नाम, पदनाम, तैनाती का स्थान तथा एचआरएमएस के अनुसार पेयी कोड देना अनिवार्य होगा।

समितियां करेंगी आवेदनों की जांच
राज्य स्तर के पुरस्कारों के लिए सरकार द्वारा गठित सशक्त समिति आवेदनों की समीक्षा कर पुरस्कारों के लिए नामों की सिफारिश करेगी। अंतिम स्वीकृति हरियाणा सरकार द्वारा दी जाएगी। जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय सशक्त समिति आवेदनों पर विचार करेगी। इस समिति में पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), अतिरिक्त उपायुक्त और अध्यक्ष द्वारा सहयोजित अन्य अधिकारी शामिल हो सकेंगे।

उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2026 का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को बेहतर प्रशासन, नवाचार, पारदर्शिता और जनहित में प्रभावी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से प्रदेश में सुशासन की संस्कृति मजबूत होगी और उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
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(Release ID: 9771)