करनाल, 23 अक्तूबर। जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियन्त्रक ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र लाभार्थियों एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने तथा जमीनी स्तर पर सार्वजनिक सेवाओं की वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल पर रिक्त उचित मूल्य की दुकानों के लिए डिपो लाईसेंस जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक एवं पात्र आवेदक हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in के माध्यम से 10 नवम्बर तक आवेदन कर सकते हैं। उक्त डिपो लाइसेंस के आवंटन में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि जिला के गरीब एवं पात्र परिवारों को राशन प्राप्त करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों (राशन डिपुओं) तक पहुंचने में होने वाली कठिनाइयों, विशेषकर मौजूदा राशन डिपुओं से दूर स्थित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की समस्याओं के समाधान, युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से उचित मूल्य की रिक्त दुकानों के लिए डिपो लाइसेंस जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदकों की सुविधा के लिए रिक्त उचित मूल्य की दुकानों का जिलावार एवं ग्रामवार विवरण भी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट तथा संबंधित जिला प्रशासन की वेबसाइटों पर अपलोड किया गया है, ताकि इच्छुक आवेदक उपलब्ध रिक्तियों की जानकारी प्राप्त करके अंतिम तिथि 10 नवम्बर 2026 तक आवेदन कर सकें। सभी इच्छुक एवं पात्र आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व निर्धारित दिशा-निर्देशों, निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को भली-भांति अध्ययन कर लें। ऑनलाइन आवेदन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश, आवेदन संबंधी निर्देश एवं पात्रता शर्तें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाईट https://haryanafood.gov.in](https://haryanafood.gov.in) पर उपलब्ध है। विभाग द्वारा सभी पात्र आवेदकों, विशेषकर युवाओं एवं महिलाओं से अपील की जाती है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं तथा राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ बनाने में अपना योगदान दें।
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