हरियाणा के पेंशनरों को नवंबर में देना होगा जीवन प्रमाण पत्र
- नाम के पहले अंग्रेजी अक्षर के अनुसार निर्धारित की गई तिथियां
- घर बैठे भी जमा कर सकेंगे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र
- जिला कोषाधिकारी पलवल वर्षा दलाल ने दी जानकारी
Posted On:
27 Oct 2026 5:38PM
पलवल, 27 अक्टूबर।
हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त पेंशनरों को अपनी पेंशन निर्बाध रूप से प्राप्त करने के लिए नवंबर माह में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। इस संबंध में जिला कोषाधिकारी पलवल वर्षा दलाल ने बताया कि वर्ष 2012 के बाद सेवानिवृत्त होकर खजाना एवं उपखजाना कार्यालयों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को संबंधित खजाना कार्यालय में बायोमेट्रिक जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। वहीं, बैंकों के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को अपना जीवन प्रमाण पत्र संबंधित बैंक में जमा करवाना होगा। पेंशनर स्मार्टफोन के माध्यम से भी घर बैठे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
जिला कोषाधिकारी वर्षा दलाल ने बताया कि खजाना कार्यालय पलवल से लगभग तीन हजार पेंशनर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने में असुविधा न हो और कार्यालय में भीड़ एकत्रित न हो, इसके लिए नाम के पहले अंग्रेजी अक्षर के अनुसार तिथियां निर्धारित की गई हैं।
अक्षरवार निर्धारित की गईं हैं तिथियां
- ए, बी, सी और डी (A, B, C, D): 2, 3, 4, 5 और 6 नवंबर।
- ई, एफ, जी, एच, आई और जे (E, F, G, H, I, J): 10, 11, 12 और 13 नवंबर।
- के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू और आर (K, L, M, N, O, P, Q, R): 16, 17, 18, 19 और 20 नवंबर।
- एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड (S, T, U, V, W, X, Y, Z): 23, 25, 26 और 27 नवंबर।
निर्धारित तिथियों पर किसी कारणवश जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवा पाने वाले पेंशनर 30 नवंबर को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं।
जिला कोषाधिकारी वर्षा दलाल ने सभी पेंशनरों से अपील की कि वे निर्धारित तिथियों के अनुसार ही खजाना कार्यालय में पहुंचकर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाएं, ताकि अनावश्यक भीड़ से बचा जा सके। उपखजाना कार्यालयों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को अपना जीवन प्रमाण पत्र संबंधित उपखजाना कार्यालय में ही जमा करवाना होगा।
ये दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य
जिला कोषाधिकारी ने बताया कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए खजाना कार्यालय या बैंक में जाते समय पेंशनर अपने साथ पैन कार्ड, पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) की प्रति और आधार कार्ड अवश्य लेकर आएं। आधार कार्ड से पंजीकृत मोबाइल नंबर भी साथ रखना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को पुनर्विवाह न करने संबंधी प्रमाण पत्र भी देना होगा। वहीं, पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे आश्रित बच्चों को परिवार पहचान पत्र के अनुसार अपनी आय का प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है।
बुजुर्ग और बीमार पेंशनर घर बैठे दे सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र
जिला कोषाधिकारी ने बताया कि बीमार एवं बुजुर्ग पेंशनर, जो कार्यालय या बैंक तक आने-जाने में असमर्थ हैं, वे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के प्रतिनिधि के माध्यम से घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इस सेवा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा। इच्छुक पेंशनर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, पेंशनर अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर से आधार फेस आरडी (AadhaarFaceRD) और जीवन प्रमाण फेस एप (Jeevan Pramaan Face App) डाउनलोड करके भी घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
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(Release ID: 9951)